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आईटी एक्ट 2008 के अनुसार राष्ट्रद्रोह, अश्लील मैसेज या फोटो भेजने पर हो सकती है 5 साल जेल , ओर 10 लाख जुर्माना

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     नई दिल्ली:  सोशल मीडिया में इन दिनों व्हाट्सएप काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसमें ग्रुप बनाने और सदस्यों को जोड़ने में सावधानी बेहद जरूरी है। यदि किसी ग्रुप में कोई सदस्य देशद्रोह से संबंधित फोटो, विडियो या अन्य सामग्री पोस्ट करता है तो उस ग्रुप के एडमिन को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं अश्लील फोटो या विडियो भेजने पर पांच साल तक की सजा व लाखों रूपए जुर्माना हो सकता है। 
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 एंड्रॉयड ने किया संचार क्रांति का सूत्रपात 

      जब से बाजार में एंड्रॉयड मोबाइल आया है तब से संचार क्रांति का नया सूत्रपात हुआ है। खासकर सोशल मीडिया में व्हाट्सएप आने से पलक झपकते ही फोटो, विडियो व अन्य सामग्री का आदान-प्रदान चुटकियों में होने लगा है। इन दिनों व्हाट्सएप में ग्रुप बनाने का ट्रेड जोरों पर है, जिसमें विडियो, फोटो या अन्य सामग्री के पोस्ट होते ही एक साथ करीब सौ लोग उसे देख सकते हैं। 

 बेहद जरूरी है सावधान रहना 

       व्हाट्सएप में ग्रुप बनाकर सदस्य जोड़ते समय सावधानी बेहद जरूरी है। क्योंकि ग्रुप के किसी भी सदस्य ने यदि आपत्तिजनक विडियो, फोटो या अन्य सामग्री पोस्ट किया और किसी ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी तो उस ग्रुप के एडमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 

एडमिन ही कानूनी तौर पर जिम्मेदार 

       गौरतलब है कि व्हाट्सएप में मैसेज या फोटो किसने शेयर किया यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। 10 हजार में से एक में ही ओरिजनल पोस्ट करने वाला का पता लग पाता है। ऎसे में गु्रप एडमिन ही कानूनी तौर पर मैसेज के लिए जिम्मेदार होता है। 

 उम्रकैद तक का प्रावधान 

      व्हाट्सएप ग्रुप पर संदिग्ध मैसेज वाले पहचान ग्रुप एडमिन के रूप में की जाती है। जिस ग्रुप से मैसेज आता है, उससे पूछा जाता है कि मैसेज भेजने वाला कौन है। ऎसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि ग्रुप एडमिन ही बाकी सदस्यों को जोड़ता है। 
       आईटी एक्ट 2008 के अनुसार राष्ट्रद्रोह के मैसेज भेजने वाले को उम्रकैद भी हो सकती है। अश्लील मैसेज या इमेज भेजने पर 5 साल और अगर यह बच्चों के हो तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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