युवा उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका, सरकार दे रही 2 करोड़ तक का सस्ता लोन

राजस्थान सरकार ने 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए "युवा उद्यमी योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक का सस्ता लोन मिलेगा, जिस पर 6.5% तक की ब्याज छूट और प्रोसेसिंग शुल्क में राहत दी जाएगी। युवाओं को उद्योग स्थापित करने का सुनहरा अवसर।

राजस्थान सरकार ने राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। ‘युवा उद्यमी योजना’ के नाम से शुरू की गई इस पहल का मकसद है—राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें उद्योगपति बनने की दिशा में प्रेरित करना। अब तक नौकरी की तलाश में भटक रहे युवा, अब खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार उन युवाओं को वित्तीय ताक़त देने जा रही है जो अपने व्यवसाय का सपना देख रहे थे लेकिन पूंजी की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। rajasthan-yuva-udyami-yojna

क्या है योजना का मूल उद्देश्य? 
राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसके अंतर्गत 45 वर्ष से कम उम्र के युवा 2 करोड़ रुपये तक का सस्ता ऋण ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस लोन पर सरकार 6.5% तक की ब्याज छूट दे रही है और प्रोसेसिंग फीस को भी न्यूनतम रखा गया है। योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी राजस्थान वित्त निगम को दी गई है, जो योग्य युवाओं को औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने में सहायता करेगा। योजना के तहत युवाओं को पहले निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

  • कौन कर सकता है आवेदन?
    उम्र: अधिकतम 45 वर्ष
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: सीनियर सेकेंडरी (12वीं पास)
  • राजस्थान वित्त निगम में पंजीकरण अनिवार्य

रजिस्ट्रेशन के बाद, इच्छुक युवा अपनी पसंद के सेक्टर में व्यापार स्थापित करने के लिए ब्याज सब्सिडी युक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के मुख्य लाभ

  1. ऋण सीमा: ₹2 करोड़ तक
  2. ब्याज में छूट: अधिकतम 6.5% तक
  3. प्रोसेसिंग शुल्क में राहत: केवल 0.25%
  4. एप्लीकेशन शुल्क कैप: अधिकतम ₹1 लाख
  5. गुड बॉरोअर स्कीम: अब 5 साल के बजाय 7 साल की पुनर्भुगतान अवधि

राज्य सरकार योजना को ज़मीनी स्तर तक ले जाने के लिए प्रत्येक ज़िले में उद्यमी प्रोत्साहन शिविर भी आयोजित करेगी। इन शिविरों के माध्यम से युवाओं को योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन, आवेदन प्रक्रिया में सहायता की जाएगी।

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◆ गुड बारोअर स्कीम में बदलाव:
सरकार ने इसे और भी आसान बना दिया है। अब ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 7 वर्ष की गई है, जिससे युवा आराम से किस्त चुका सकते हैं।

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◆ पलैक्सी योजना में सुधार:

  • ऑपरेटिव डीलिंग की न्यूनतम अवधि: अब 4 से घटाकर 3 वर्ष
  • ब्याज दर में कमी: अब 10.75% से घटकर 10.25%
  • ऋण पात्रता (भूमि और भवन): अब 60% से बढ़कर 70%

अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इस योजना से जोड़ा गया है। यदि वे योग्य आवेदकों को सहयोग करते हैं, तो उन्हें प्रोसेसिंग फीस का 50% प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। ‘सरल स्कीम’ के तहत भूमि और भवन के आधार पर लोन पात्रता को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जो अपनी जगह या जमीन के बदले पूंजी जुटाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि राजस्थान का हर युवा आत्मनिर्भर बने और रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। इसी सोच को धरातल पर लाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। योजना न सिर्फ औद्योगिक विकास को गति देगी, बल्कि राज्य की आर्थिक मजबूती में भी योगदान देगी। ‘युवा उद्यमी योजना’ सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि यह एक अवसर है—स्वप्न को साकार करने का, हुनर को पहचान दिलाने का और राजस्थान को उद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य बनाने का। अगर आप युवा हैं और व्यवसाय की इच्छा रखते हैं, तो यह मौका है आपकी उड़ान भरने का।


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