कोयला व्यापारी हत्याकांड में गवाह को धमकाने के आरोप में मुख्तार अंसारी को 5 साल की जेल

Mukhtar Ansari gets 5 years jail for threatening witness in coal trader murder caseMukhtar Ansari gets 5 years jail for threatening witness in coal trader murder case

नई दिल्ली: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है . समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा की हत्या के गवाह को धमकी देने से संबंधित एक मामले में एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने अंसारी को जेल की सजा के साथ-साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी ।

मुख्तार अंसारी पर कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा के अपहरण के बाद धमकी देने का आरोप था। अपने परिवार के सदस्यों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद, महावीर रूंगटा ने 5 नवंबर, 1997 को भेलूपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामले की जांच की और धमकी के संबंध में अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

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इससे पहले इस साल अक्टूबर में, मुख्तार अंसारी को कपिल देव सिंह की हत्या और 2010 में मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में उनके संबंध में गाजीपुर एमपी/एमएलए अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया गया था. गौरतलब है कि अंसारी को पिछले 13 महीनों में छह अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, यूपी सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बांदा जेल के अंदर अंसारी की सुरक्षा बढ़ा देगी।

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जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की पीठ अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता को यूपी के बाहर किसी भी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की थी।


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