सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसला का कोई क़ानूनी मूल्य नहीं : पाकिस्तान

Article 370 Verdict

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पाकिस्तान ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत “कोई कानूनी मूल्य नहीं” है। शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत सरकार के कदम का समर्थन किया, जिसने पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।

“अंतर्राष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 के भारत के एकतरफा और अवैध कार्यों को मान्यता नहीं देता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समर्थन का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का एक अपरिहार्य अधिकार है।” पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे “पक्षपातपूर्ण फैसला” करार दिया. शरीफ ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ जाकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा दिया है और भविष्यवाणी की है कि कश्मीर में “स्वतंत्रता आंदोलन” तेज होगा, संघर्ष में कोई कमी नहीं होगी।

अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करने वाले शहबाज़ शरीफ़ ने प्रतिज्ञा की कि नवाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में, पीएमएल-एन सभी स्तरों पर कश्मीरियों के अधिकारों की वकालत करेगी, जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है।भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर, एक आवर्ती चुनौती रही है। भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद स्थिति और खराब हो गई, जिसके कारण पाकिस्तान ने भारतीय दूत को निष्कासित कर दिया और व्यापार संबंधों को कम कर दिया। भारत लगातार कहता रहा है कि कश्मीर एक आंतरिक मामला है और वह पाकिस्तान के साथ आतंक, हिंसा और शत्रुता से मुक्त वातावरण में सामान्य, मैत्रीपूर्ण संबंधों की इच्छा व्यक्त करता है।


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